Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2025: फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलेगा 5000 रूपये मुआवजा, ऐसे करें आवेदन

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झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान पर सरकार मुआवजा प्रदान करेगी। यदि आप झारखंड राज्य के स्थाई निवासी हैं, तो फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सीधे सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप झारखंड के किसान हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है, इसके तहत कितना लाभ मिलेगा, आवेदन प्रक्रिया क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और पात्रता मानदंड क्या हैं

झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है?

राज्य के किसानों की मदद के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, यदि प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है, तो उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी।

यह योजना फसल बीमा योजना से अलग है क्योंकि इसके तहत किसानों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ता। सरकार सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में जमा करेगी।

मुआवजा राशि:

  • 30 से 50% फसल नुकसान होने पर ₹3000 प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा।
  • 50% से अधिक फसल नुकसान होने पर ₹5000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा।
  • अधिकतम 5 एकड़ भूमि पर ही मुआवजा मिलेगा।

इस योजना के तहत रबी और खरीफ दोनों फसलें कवर की जाएंगी। प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, भारी बारिश, चक्रवात, जलभराव, भूस्खलन और सूखा से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना बेहद लाभकारी है।

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana 2025 – एक संक्षिप्त विवरण

योजना का नामझारखंड राज्य फसल राहत योजना
राज्यझारखंड
उद्देश्यकिसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा देना
लाभ₹5000 प्रति एकड़ तक की आर्थिक सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jrfry.jharkhand.gov.in/

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को संकट की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे कृषि कार्य जारी रख सकें।

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana के लिए पात्रता

  1. झारखंड राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  2. भूमिधारक और भूमिहीन दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं।
  3. आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  4. आवेदक किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत या पेंशनधारी नहीं होना चाहिए
  5. किसान के पास आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है

झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
  • फसल और भूमि की जानकारी
  • मोबाइल नंबर

झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर “पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अब मोबाइल नंबर, आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और OTP सत्यापन करें।
  4. सत्यापन के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
  5. अब पोर्टल पर लॉगिन करें और योजना के लिंक पर क्लिक करें
  6. आवेदन फॉर्म भरते समय फसल का चयन करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  7. भूमि का विवरण सही तरीके से दर्ज करें।
  8. सभी जानकारी भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें
  9. आवेदन करने के बाद “पावती डाउनलोड करें” विकल्प से रसीद प्राप्त करें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।

महत्वपूर्ण लिंक

निष्कर्ष: झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2025, किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यदि आप झारखंड राज्य के किसान हैं और आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई है, तो आपको इस योजना के तहत ₹5000 प्रति एकड़ तक का मुआवजा मिल सकता है

अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अन्य किसानों के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।

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(Disclaimer) यह जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और आधिकारिक वेबसाइट से एकत्रित की गई है। हम इसकी **सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करते हैं**, लेकिन फिर भी त्रुटियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, किसी भी योजना या नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले **आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी को स्वयं सत्यापित करें**। यदि आपके पास इस सामग्री से संबंधित कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें **ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं**।